जौनपुर। आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने समस्त थोक एव फुटकर बिक्री अनुज्ञापी, देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भॉग, ताड़ी एवं सी0एल02, एफ0एल02/2बी, माडलशाप, समिश्रबार को अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में दिए गये प्राविधानों के क्रम में अनुज्ञापन की शर्तों में उल्लिखित है कि 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के अवसर पर समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखा जाए। उक्त के अनुपालन में समस्त अनुज्ञापियों को निर्देशित किया जाता है कि विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2025 (गणतन्त्र दिवस) के पावन अवसर पर समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भाँग, ताड़ी की दुकानों एवं सी0एल02, एफ0एल02/2बी, माडलशाप तथा समिश्र बार के अनुज्ञापन बन्द रहेगें। उक्त बन्दी हेतु कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के अवसर पर समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखा जाए–विष्णु प्रताप सिंह
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